नई दिल्ली: बिहार के बहुचर्चित तेजाब कांड में बुधवार को पटना हाई कोर्ट फैसला सुना सकती है. इस मामले में आरजेडी के बाहुबली नेता और सीवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन मुख्य आरोपी हैं. तेजाब कांड में सीवान की स्पेशल कोर्ट शहाबुद्दीन को सजा सुना चुकी है. इसी सजा के खिलाफ शहाबुद्दीन ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर बुधवार को फैसला आ सकता है. पटना हाईकोर्ट ने 30 जून 2017 को ही शहाबुद्दीन की सजा पर फैसला सुरक्षित कर लिया था.
सिवान की विशेष कोर्ट ने 11 दिसंबर 2015 को तेजाब हत्याकांड में फैसला सुनाते हुए मोहम्मद शहाबुद्दीन, राजकुमार साह, मुन्ना मियां और शेख असलम को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. इस मामले में तेजाब कांड में जान गंवाने वाले युवकों की मां कलावती देवी ने 16 अगस्त 2004 को सीवान के थाने में मुकदमा दर्ज कराया था.
क्या है तेजाब कांड?: 16 अगस्त 2004 को बिहार के सीवान के कारोबारी चंदा बाबू जमीन विवाद के निपटारे के लिए पंचायत में थे. पंचायत में ही कुछ लोगों ने उन्हें मारने की धमकी दी. पंचायत में उनके साथ मारपीट भी हुई. विवाद बढ़ता देख चंदा बाबू अपने घर आ गए. वे पत्नी और बेटों के साथ कहीं भागने लगे तभी वहां कुछ बदमाश आ गए. चंदा बाबू ने घर में रखे तेजाब को बदमाशों पर फेंककर अपनी और अपने परिवार की जान बचाई थी.