30 सितंबर तक जो भी लाभुक राशन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करायेंगे, उनको राशन नहीं मिलेगा। जिलाधिकारी संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि सभी राशन कार्ड को आधार से लिंक करना है, जो सितंबर तक लिंक नहीं करायेंगे, उनका राशन बंद कर दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि राशन कार्डधारियों में ऐसे कई लाभुक हैं, जिन्होंने गलत तरीके से राशन कार्ड बना रखा है। उसका नतीजा यह है कि राशन कार्ड के सही लाभुकों को राशन नहीं मिल पाता है और फर्जी ढंग से कार्ड बनानेवाले राशन उठा रहे हैं। ऐसे में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पुराने राशन कार्डधारियों का सर्वे कराया गया है, जिसमें पटना सदर में 35 हजार से अधिक राशन कार्ड को रद्द कर दिया गया है। वहीं, कार्ड को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया काफी दिनों से चल रही है, जिसको लेकर अनुमंडल व ब्लॉक स्तर पर प्रचार-प्रसार भी किया गया है, लेकिन अब भी लोग इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। ऐसे में प्रशासन ने इसपर गंभीरता दिखाते हुए एेसे लाभुकों का राशन कार्ड रद करने का निर्णय लिया है जिन्होंने राशन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है। इसकी अंतिम तिथि 30 सितंबर तक है।
ये हैं नियम, जिससे राशन कार्ड हुए रद्द
तीन कमरे या उससे अधिक पक्का कंक्रीट छतयुक्त मकानवाले परिवार
गृहस्थी में दो पहिया वाहन, रेफ्रीजेरेटर और वाशिंग मशीन रखता हो
परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा में नहीं हो
परिवार का कोई सदस्य पेशाकार नहीं हो
परिवार का कोई सदस्य प्रतिमाह 20 हजार से अधिक न कमाता हो