बिहार में फिलहाल बालू संकट दूर होता नहीं दिख रहा है। पटना हाईकोर्ट ने संक्षिप्त सुनवाई करते हुए बालू उत्खनन के नये टेंडर पर भी रोक लगा दी है।
पटना । सूबे में बालू उत्खनन मामले पर पटना हाईकोर्ट ने संक्षिप्त सुनवाई करते हुए बालू उत्खनन के नये टेंडर पर भी रोक लगा दी है। याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया था कि नए टेंडर को अंतिम रूप देने की कार्रवाई चल रही है। हालांकि सोमवार को अदालत ने बालू संबंधी मामले की सुनवाई मंगलवार तक के लिए टाल दी।
गौरतलब है कि बालू उत्खनन संबंधी नये कानून पर रोक लगी हुई है। रोक के बाद भी नये कानून के तहत कार्रवाई किये जाने के खिलाफ दर्जनों अवमानना याचिकाओं पर आज सुनवाई होनी थी। मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन एवं न्यायाधीश डॉ. अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ को पुष्पा सिंह एवं अन्य की ओर से दायर रिट याचिका के जरिए जानकारी दी गई थी कि नई नियमावली पर ही टेंडर निकाले जा रहे हैं।
गौरतलब है कि बालू खनन मामले में राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट से पहले ही झटका लग चुका है। अब सबकुछ हाईकोर्ट को ही तय करना है।
बता दें कि राज्य सरकार द्वारा बिहार लघु खनिज उत्खनन अधिनियम 2017 में कई खामियां उजागर किये जाने के उपरांत पटना हाईकोर्ट द्वारा इसपर रोक लगा दी गई थी। साथ ही साथ पटना हाईकोर्ट ने खनन विभाग के प्रधान सचिव द्वारा अदालती आदेश के बाद भी निर्देश जारी किये जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। साथ ही प्रधान सचिव द्वारा निर्गत सारे आदेश को निरस्त कर दिया था।