नई दिल्ली, सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश में दखल देने से इंकार कर दिया। मद्रास उच्च न्यायालय ने केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक नियंत्रण को लेकर पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी की शक्तियों पर रोक लगाई है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने उच्च न्यायालय के फैसले में दखल देने से इंकार कर दिया और बेदी द्वारा दायर याचिका का निस्तारण कर दिया। बेदी ने इस याचिका में विवाद पर स्पष्टता की मांग की थी।
किरण बेदी के मई 2016 में पदभार संभालने के बाद से उनमें और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी के बीच गतिरोध बना हुआ है। इस गतिरोध के बाद किरण बेदी ने पुडुचेरी में नौकरशाहों के नियंत्रण पर स्पष्टता की मांग करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
उच्च न्यायालय ने 30 अप्रैल को कहा कि उपराज्यपाल ‘निर्वाचित सरकार की गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं।’
बेदी की याचिका में दलील दी गई कि मुख्यमंत्री ने उच्च न्यायालय के आदेश के हवाले से एक नोट जारी किया है और निर्देश दिया है कि मुख्य सचिव, विकास आयुक्त-सह-सचिव (कार्मिक) और आयुक्त-सह-सचिव (वित्त) विभागों द्वारा जारी किए गए सभी मौजूदा स्थायी आदेशों की समीक्षा करेंगे।
शीर्ष अदालत ने 10 मई को बेदी की याचिका को स्वीकार किया था।