नई दिल्ली, निर्भया मामले में सत्र न्यायालय ने मौत की सजा पाए एक दोषी पवन गुप्ता के पिता की पुनर्विचार याचिका पर सोमवार को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया। याचिका में मजिस्ट्रेट के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें एक मात्र चश्मदीद गवाह की प्रामाणिकता पर सवाल उठाने वाली याचिका खारिज कर दी गई थी। याचिका में दावा किया गया है कि चश्मदीद गवाह सिखाया-पढ़ाया हुआ था और उसका बयान विश्वसनीय नहीं है।