नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 11 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। मंत्रीमंडल की बैठक में बिहार नगर पालिका अधिनियम 2020 के तहत नए नगर पंचायत के गठन के लिए नए अधिनियम को स्वीकृति दी गई है। सीएम नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा के पावापुरी और नालंदा को नगर पंचायत बनाया गया है। इसके अलावा समस्तीपुर में सिंघिया, गोपालगंज में हथुआ, बांका में बौंसी और मधुबनी में बेनीपट्टी को नगर पंचायत का दर्जा मिला है। राज्य के अंदर बालू घाटों की बंदोबस्ती को भी कैबिनेट में विस्तार दिया गया है। छठे वित्त आयोग की समय सीमा में एक बार फिर से विस्तार किया गया है, इसको बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दिया गया है।
बालू घाटों की बंदोबस्ती में विस्तार
बिहार में बालू की कीमतें अब और ज्यादा बढ़ने वाली है।राज्य के अंदर बालू घाटों की बंदोबस्ती को भी कैबिनेट में विस्तार दिया गया है। बालू घाटों की बंदोबस्ती को 31 मार्च 2021 तक के लिए विस्तार किया गया है। गौरतलब है कि 31 दिसंबर को बंदोबस्ती खत्म हो रही थी। बिहार सरकार ने बालू घाटों की बंदोबस्ती राशि में 50 फीसदी का इजाफा हुआ है। अब 1 जनवरी 2021 से बंदोबस्ती की राशि 50 फीसदी महंगी होगी और इसका सीधा असर उपभोक्ताओं पर पड़ेगा।
इन एजेंडों पर भी लगी मुहर
- उच्च न्यायालय सेवा नियमावली 2020 का गठन भी किया गया है।
- उच्च शिक्षा परिषद नियमावली 2020 के गठन के प्रस्ताव पर भी मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है।
- बिहार उच्च न्यायालय व नियमावली 2020 एवं बिहार सैनिक सेवा नियमावली 2020 के गठन में संशोधन किया गया।
- मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा बिहार की स्टांप शुल्क नियमावली 2020 में संशोधन किया गया।
- बिहार राज्य उच्च शिक्षा परिषद नियमावली 2020 के प्रारूप पर स्वीकृति प्रदान की गई।
- पथ निर्माण विभाग अमीन संवर्ग नियमावली 2020 में संशोधन किया गया।