वेब सीरीज तांडव से जुड़े विवाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अमेजन प्राइम वीडियो की इंडिया हेड अपर्णा पुरोहित को गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन दिया है, यानी पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती। इसके साथ ही कोर्ट ने अपर्णा से कहा है कि वे जांच में सहयोग करें।
तांडव में विवादित सीन्स को लेकर लखनऊ में दर्ज FIR में अपर्णा का भी नाम है। इसके खिलाफ उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दी थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी। कोर्ट ने शुक्रवार को अपर्णा को प्रोटेक्शन देते हुए उनकी अर्जी पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है।
कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा- OTT पर गाइडलाइन की जगह कानून बने
सुप्रीम कोर्ट ने ओवर द टॉप यानी OTT प्लेटफॉर्म्स के रेगुलेशन के लिए केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस पर भी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि इन गाइडलाइंस में कोई दम नहीं है, क्योंकि इनमें मुकदमा चलाने का प्रोविजन नहीं है। साथ ही कहा कि OTT प्लेटफॉर्म्स को कंट्रोल करने के लिए गाइडलाइन की बजाय कानून बनाना चाहिए।
इस मामले में सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार सही कदम उठाने पर विचार करेगी। साथ ही कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर किसी भी रेगुलेशन के बारे में कोर्ट को बताया जाएगा।
कोर्ट ने सरकार से गाइडलाइंस मांगी थीं
तांडव मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा था कि OTT प्लेटफॉर्म्स पर जो भी कंटेंट दिखाया जाता है, उसकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए, क्योंकि कुछ प्लेटफॉर्म्स पर तो पोर्नोग्राफी भी दिखाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सोशल मीडिया और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने के लिए बनी नई गाइडलाइन सौंपने को भी कहा था।
अमेजन पर जनवरी में रिलीज हुई थी तांडव
सैफ अली खान, मोहम्मद जीशान अयूब और डिंपल कपाड़िया स्टारर तांडव वेब सीरीज जनवरी में अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी। सीरीज के कई सीन्स को लेकर आपत्तियां उठी थीं। इनमें हिंदू-देवी देवताओं के अपमान, पुलिस की गलत छवि दिखाने और प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पद की गरिमा से खिलवाड़ के आरोप लगे थे।