महाराष्ट्र की दूसरी लहर का कहर रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने शनिवार को कई आदेश जारी किए हैं। इसके तहत राज्य में मॉल, रेस्तरां और बगीचे आज (27 मार्च) से रात 8 बजे से सुबह सात बजे तक बंद रहेंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों से 1000 रुपए जुर्माना वसूल किया जाएगा। नाइट कर्फ्यू के दौरान समुद्र तटों पर जाने पर भी रोक लगाई गई है।
सरकार ने कहा है कि जो भी लोग घर से बाहर बिना मास्क के देखे जाएंगे उनसे 500 रुपए का जुर्माना वसूल किया जाएगा तो सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने 27 मार्च से सभी तरह के सामाजिक जमावड़े पर प्रतिबंध लगा दिया है। नाटक थियेटरों को बंद किया गया, लेकिन रात में भोजन की होम डिलीवरी की छूट दी गई है। शादी समारोह में 50 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते हैं, जबकि अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग जा सकते हैं।
कार्यालयों में 50 परसेंट स्टाफ ही बुलाया जा सकेगा
महाराष्ट्र सरकार की ओर से जारी नई कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक, कार्यालयों में 50 परसेंट स्टाफ ही बुलाया जा सकेगा। सभी सिंगल स्क्रिन और मल्टीप्लेक्स, मॉल्स, रेस्टोरंट,ऑडीटोरियम रात 8 से सुबह 7 तक बंद रहेंगे। रेस्तरां से फूड होम डिलीवरी जारी रहेगी। किसी भी तरह से सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम पर रोक रहेगी। अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों को इजाजत नहीं है।
बता दें कि, इससे पहले कोरोना के हालात की समीक्षा करने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए राज्य में 28 मार्च से नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। नाइट कर्फ्यू के तहत महाराष्ट्र में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा।