मुख्यमंत्री उद्यमी य़ोजनाओं के तहत आवेदन करने के इच्छुक लोगों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। गुरुवार को उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने इस योजना की समीक्षा कर शर्तें बदल दी हैं। इससे बेरोजगार युवक या अन्य लोग जिन्हें आवेदन करने में दिक्कतें आ रही थीं, अब दूर हो गई है।
पहले से निर्धारित शर्त के अनुसार फर्म के नाम से चालू खाता खुलवाने पर ही उद्यमी योजना में आवेदन करना था। इस मसले पर हो रही परेशानियों को देखते हुए प्रक्रिया या आवश्यक शर्तों में परिवर्तन कर उसे सरल बनाया गया है। अब सभी वर्ग के आवेदक मुख्यमंत्री उद्यमी योजनाओं में व्यक्तिगत चालू खाता खुलवाकर भी आवेदन कर सकते हैं जो कि फर्म के नाम पर चालू खाता खुलवाने की तुलना में काफी आसान है।
आवेदक को स्कीम के तहत ऋण/अऩुदान स्वीकृति के उपरांत ही व्यक्तिगत चालू खाते को फर्म के नाम से परिवर्तित कराना होगा। उद्योग मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्यमी य़ोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के उपरांत यह बात सामने आई कि फर्म के नाम से चालू खाता खुलवाने में आवेदकों को काफी दिक्कतें आ रही हैं। उद्यमी बनने के इच्छुक बहुत से बेरोजगार युवा-युवती या अन्य लोग जिनका अब तक कोई फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, वो फर्म के नाम से चालू खाता होने की आवश्यक शर्त की वजह से आवेदन नहीं कर पा रहे थे। इसे देखते हुए ही मुख्यमंत्री उद्यमी य़ोजनाओं के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया व आवश्यक शर्तों को सरल बनाया गया है।
गौरतलब है कि साल 2018 से मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/जनजाति उद्यमी योजना लागू है। इसमें साल 2020 से अति पिछड़ा वर्ग को भी जोड़ा गया। 2021 से मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा (सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग सहित) उद्यमी योजना लागू है। चालू खाता के संबंध में प्रक्रिया/शर्त में जो ढील दी गई है, वो मुख्यमंत्री उद्यमी योजनाओं पर लागू होगी।