पटना हाईकोर्ट ने हाजीपुर के रामाशीष चौक समीप बस स्टैंड, टेंपो स्टैंड सहित पुलिस थाना एवं पुलिस बिल्डिंग को 24 घंटे के भीतर खाली कराकर खाली जमीन एनएच को देने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने गुरुवार को प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण और मरम्मत की समीक्षा की।
हाईकोर्ट ने कहा कि रामाशीष चौक के पास खाली जमीन तुरंत दें ताकि सड़क निर्माण कार्य जल्द शुरू की जा सके। इसके अलावा कोर्ट ने मुजफ्फपुर के डीएम को जल्द से जल्द जमीन अधिग्रहण का पैसा जमीन मालिकों को भुगतान करने का आदेश दिया है। मामले पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल तथा न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने सुनवाई की।
मामले पर सुनवाई के दौरान एनएच के सीनियर एडवोकेट एसडी संजय ने कोर्ट को बताया कि हाजीपुर स्थित रामाशीष चौक के समीप बस स्टैंड, टेंपो स्टैंड सहित पुलिस थाना एवं पुलिस बिल्डिंग रहने के कारण एनएच का निर्माण वर्षों से रुका पड़ा है। कई बार हटाने का आदेश दिया गया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
इसपर कोर्ट ने कहा कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि दस साल पहले राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य की शुरुआत की गई थी लेकिन समय पर जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जाना, मुआवजा राशि का भुगतान नहीं करना तथा अतिक्रमण की समस्या के कारण प्रोजेक्ट में विलंब हो रहा है और जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर सड़क निर्माण में काफी ज्यादा वृद्धि हो गई।
कोर्ट ने कहा कि इन राजमार्ग के निर्माण में हो रही देरी की समीक्षा करने का कोई शौक नहीं है। लेकिन बिना कोर्ट के हस्तक्षेप के काम आगे नहीं बढ़ रहा है। कोर्ट ने कहा कि प्रदेश की जनता के प्रति कोर्ट भी उत्तरदायी है। इसलिए हमें लाचार होकर हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए कड़ा कदम उठाते हुए समय सीमा निर्धारित करना पड़ रहा है ताकि तय समय सीमा के भीतर निर्माण कार्य शुरू हो सकें।
कोर्ट ने कहा कि जब राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण पर केंद्र सरकार को पैसा खर्च करना है तो फिर राज्य सरकार जमीन अधिग्रहण करने तथा मुआवजा राशि देने में विलंब क्यों करती है। कोर्ट ने राज्य सरकार को इसके लिए एक विशेष प्रकोष्ठ बनाने की सलाह दी ताकि समय-समय पर निर्माण कार्य की समीक्षा कर उत्पन्न समस्याओं का निदान किया जा सके। इससे कोर्ट का समय भी बचेगा।
राष्ट्रीय राजमार्ग के सीनियर एडवोकेट एसडी संजय ने कोर्ट को बताया कि पटना-बख्तियारपुर एनएच के किनारे नालों को ढंक कर सर्विस लेन का निर्माण किया जाना है। साथ ही कई जगह अंडरपास का निर्माण करना है। जिसके लिए राज्य सरकार को पैसा देना है। लेकिन पैसा नहीं दिये जाने के कारण निर्माण रुका पड़ा हुआ है और इस राजमार्ग पर जाम की बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है।
कोर्ट ने राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमार को इस बारे में राज्य सरकार से जानकारी लेकर सहयोग की अपेक्षा की बात कह अगली तारीख पर कोर्ट को स्थिति से अवगत कराने का आदेश दिया। कोर्ट ने मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 16 अगस्त तय की। साथ ही उस दिन वैशाली तथा मुजफ्फरपुर के डीएम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई में भाग लेने का निर्देश दिया।