प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व मंत्री ददन सिंह यादव उर्फ ददन पहलवान और उनके परिजनों के नाम पर अर्जित 68 लाख की संपत्ति को अंतरिम रूप से जब्त कर लिया है। प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत यह कार्रवाई की गई। जब्त की गई संपत्ति में बक्सर के डुमरांव और उत्तर प्रदेश के बलिया में स्थित 11 प्लॉट शामिल हैं। इसके अलावा गाड़ियां और बैंक में जमा रुपए जब्त किए गए हैं।
इन संपत्तियों को किया गया जब्त
ददन पहलवान, उनकी पत्नी उषा देवी और बेटे करतार सिंह के नाम पर अर्जित की गई जमीन, गाड़ियां और बैंक बैलेंस को ईडी ने जब्त किया है। इसमें पत्नी के नाम पर डुमरांव में खरीदे गए सात प्लॉट और बेटे के नाम पर बलिया व डुमरांव में लिया गया चार प्लॉट शामिल है। इसकी कीमत 19.26 लाख रुपए है। इसके अलावा ददन सिंह के नाम पर 27,88,189 रुपए में खरीदी गई दो स्कॉर्पियो, एक स्विफ्ट और मार्शल जीप को भी जब्त करने का आदेश दिया गया है। पत्नी के नाम पर एक चारपहिया और बेटे के नाम पर दो चारपहिया गाड़ियां भी इसमें शामिल हैं। ददन पहलवान और उनकी पत्नी के संयुक्त खाते में जमा 21903 रुपए को भी जब्त कर लिया गया है।
बिहार व यूपी में दर्ज हैं 5 आपराधिक मामले
ईडी ने पूर्व मंत्री के खिलाफ कई वर्ष पूर्व प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच शुरू की थी। ईडी के मुताबिक यह जांच ददन पहलवान और अन्य के खिलाफ बिहार और उत्तर प्रदेश के विभिन्न थानों में दर्ज 5 आपराधिक मामलों को आधार बनाकर किया गया था। ये मामले आर्म्स एक्ट, हत्या का प्रयास, आपराधिक षडयंत्र, धोखाधड़ी आदि से जुड़े हैं। कुछ मामलों में ददन पहलवान की पत्नी और बेटा भी सह अभियुक्त हैं। ईडी ने जांच के दौरान पाया कि अपराध से अर्जित पैसों से संपत्ति खरीदी गई और बैंकों में भी बड़ी राशि जमा की गई। ईडी के मुताबिक संपत्तियों को जब्ती से बचाने के लिए उन्होंने बिजनेस से आय की बात कही पर ऐसा कुछ नहीं पाया गया।